कल से कई नियम-कानून बदलने जा रहे हैं। ये नियम आर्थिक और व्यापारिक लेन-देन से जुड़े हुए होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद आम आदमी की जेब का भार बढ़ सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेश और पैन कार्ड धारक भी आएंगे। इन नियमों को नजरअंदाज करने पर मुश्किल हो सकती है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
एक जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाना, बेचना और उपयोग करना गैर कानूनी होगा। प्रदेश में करीब 10 हजार लोग डिस्पोजल उत्पादों के व्यापार से जुड़ें। इनके माध्मय से प्रदेश में करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट छा सकता है।
एक जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाना, बेचना और उपयोग करना गैर कानूनी होगा। प्रदेश में करीब 10 हजार लोग डिस्पोजल उत्पादों के व्यापार से जुड़ें। इनके माध्मय से प्रदेश में करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट छा सकता है।
गिफ्ट्स पर देना होगा दस फीसदी टीडीएस
जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। वहीं अगर दिया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।
जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। वहीं अगर दिया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं होगी सेव
जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी। आरबीआई ने जुलाई से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में टोकन के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। कार्ड डिसक्रिप्शन को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन कहा जाता है।
जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी। आरबीआई ने जुलाई से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में टोकन के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। कार्ड डिसक्रिप्शन को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन कहा जाता है।
दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी
जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का पहले ही घोषणा कर दी है। लगातार बढ़ रही महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है।
जुलाई से दोपहिया वाहनों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का पहले ही घोषणा कर दी है। लगातार बढ़ रही महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है।
एयर कंडीशनर्स भी हो जाएंगे महंगे
जुलाई से एसी भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी बीईई ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई से ही लागू होने हैं। नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद देश में एसी की कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
जुलाई से एसी भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी बीईई ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई से ही लागू होने हैं। नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद देश में एसी की कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला लेती हैं।
जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला लेती हैं।
आधार पैन लिंक नहीं किया तो दोगुना जुर्माना
जुर्माने के साथ पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गई है, लेकिन अगर आप जुलाई के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
जुर्माने के साथ पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गई है, लेकिन अगर आप जुलाई के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
बढ़ सकते हैं काम के घंटे
जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है। चार नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड में आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है, पर उन्हें इसके बदले कर्मियों को हफ्ते में तीन दिन छुट्टी देनी होगी।
जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है। चार नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड में आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है, पर उन्हें इसके बदले कर्मियों को हफ्ते में तीन दिन छुट्टी देनी होगी।
सैलरी में हो सकती है कमी
जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कामगारों की इन हैंड सैलरी में भी कमी जा सकती है। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। ऐसा करने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा और उसके सैलरी से इन मदों में अधिक राशि की कटौती होने लगेगी।
जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कामगारों की इन हैंड सैलरी में भी कमी जा सकती है। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। ऐसा करने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा और उसके सैलरी से इन मदों में अधिक राशि की कटौती होने लगेगी।
क्रिप्टोकरेंसी पर देना होगा टीडीएस
जुलाई के बाद से आईटी अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा।
जुलाई के बाद से आईटी अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा।
डीमैट अकाउंट की केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था, लेकिन बाद में सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था, लेकिन बाद में सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी।