Monday, October 6

अंबानी परिवार की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी व उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की अर्जेंट सुनवाई करने का आग्रह किया है। दरअसल त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें अंबानी परिवार को दी जाने वाली सुरक्षा को चुनौती दी गई है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने समन जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को आज हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अंबानी परिवार के खतरे के आकलन की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने समन का विरोध किया है।


अंबानी परिवार की सुरक्षा को चुनौती

त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई है कि बॉम्बे में अंबानी परिवार को दी गई खतरे की धारणा आधारित सुरक्षा गलत है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से अपील की गई है कि आप इस सुरक्षा को वापस ले लें।

त्रिपुरा हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं
त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश सूर्यकांत व जेडी पारदीवाला की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का इस मामले पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अंबानी परिवार की सुरक्षा से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक परिवार को सुरक्षा दी जा रही है जो कभी जनहित याचिका का मामला नहीं हो सकता।