
- हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने 2 निगम सहित 81 निकायों के आरक्षण पर लगाई है रोक
- एक निकाय में लगातार एक तरह के वर्ग के आरक्षण के चलते लगाई गई थी याचिका
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि यहां बार-बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। अब आगे इस मामले में क्या होगा। शासन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करने की बात कही है। इस स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है।