भोपाल। बंदूक-रिवाल्वर सहित अन्य लायसेंसी हथियारों को यूनिक नंबर देने में लापरवाह कलेक्टरों पर गृह विभाग ने नाराजगी जाहिर की है। विभाग ने भिण्ड, मुरैना, सतना और शिवपुरी कलेक्टरों को नोटिस जारी कर इसमें पिछड़ने का कारण पूछा है। विभाग के सचिव डीपी गुप्ता ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि यदि 30 सितंबर तक वे यूनिक नंबर जारी नहीं हुए तो हथियारों के लायसेंस निरस्त हो जाएंगे। ऐसे में संबंधित कलेक्टर को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लायसेंस योजना लागू कर सभी राज्यों को 30 सितंबर तक लायसेंसी हथियारों पर यूनिक नंबर डालने के निर्देश दिए थे।
केवल 10 कलेक्टरों ने किया काम
प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, बड़वानी, छतरपुर, धार, झाबुआ और मंदसौर कलेक्टरों ने ही हथियारों को शत-प्रतिशत यूनिक नंबर जारी किए हैं। वहीं 17 कलेक्टरों ने 50-85 फीसदी तक यूनिक नंबर दिए हैं। इनमें आलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, गुना, खंडवा, खरगोन, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, उज्जैन और उमरिया के कलेक्टर शामिल हैं।
ओरिजन लाइसेंस जरूर ले जाएं
यूनिक नंबर के लिए शस्त्रधारक निर्धारित फार्म थाने, एसडीओ और कलेक्टर कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय की लाइसेंस शाखा में जमा करें। आवेदक को अपने साथ हथियार का ओरिजनल लायसेंस ले जाना जरूरी है। इसके बाद यूनिक नंबर जारी होते हैं।
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